
कोलकाता : कलकत्ता हाईकोर्ट ने रोजवैली समूह के प्रमुख गौतम कुंडू की 14 दिनों की अंतरिम जमानत को सशर्त मंजूरी दे दी.
न्यायाधीश शिवसाधन साधु ने कुंडू के पिता के निधन के बाद उनके श्राद्ध कर्म के लिए जमानत को मंजूरी दी है. कुंडू के पिता का पार्थिव शरीर पीस हेवन में रखा हुआ है.
न्यायाधीश ने स्पष्ट कर दिया कि कुंडू को मानवीय आधार पर जमानत दी जा रही है, ताकि वह अपने पिता के श्राद्ध कर्म में शामिल हो सके. न्यायाधीश ने अपनी राय में कहा कि यह निर्देश रोजवैली मामले में अन्य आरोपी पर लागू नहीं होगा और न ही इस निर्देश को अन्य आरोपियों को जमानत देने के लिए आधार माना जायेगा.
14 दिनों के बाद उन्हें बैंकशॉल अदालत में आत्मसमर्पण करना होगा. इसके साथ ही उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करना होगा. इसके साथ ही व्यक्तिगत नंबर व मोबाइल नंबर भी जमा करना होगा. यदि इस अवधि के दौरान उनका ठिकाना बदलता है, तो इसकी जानकारी प्रवर्तन निदेशालय (इडी) के जांच अधिकारी को देनी होगी. न्यायाधीश ने कहा कि यह समय सीमा कुंडू के जेल से रिहा होने की अवधि से मानी जायेगी. उल्लेखनीय है कि इडी ने उन्हें जमानत देने का विरोध किया था.
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