सुब्रत रॉय सहारा को सुप्रीम कोर्ट से एक और झटका लगा है। कोर्ट ने आरबीआई को सहारा के खिलाफ कार्रवाई करने की इजाजत दे दी है। आरबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में शिकायत की थी कि सहारा ग्रुप की कंपनी एसआईएफसीएल ने उसके आदेश के खिलाफ जाकर डायरेक्टेड सिक्योरिटीज बेची और उससे मिले पैसे सहारा इंडिया में डायवर्ट किए।
आरबीआई का दावा है कि एसआईएफसीएल ने 524 करोड़ रुपये की सिक्योरिटीज बेची और इसमें से 484 करोड़ रुपये सहारा इंडिया को दे दिए। सहारा को कहा गया है कि वो पेमेंट की डिटेल्स आरबीआई को सीडी के जरिए दे और अब कोई सिक्योरिटी ना बेचे। साथ ही कोर्ट ने सुब्रत रॉय सहारा की टेलीकॉन्फ्रेसिंग सुविधाएं बढ़ाने से इनकार कर दिया है।
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